सात राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। चुनाव आयोग उन्हें इसके लिए एक और मौका देगा।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सात राज्यों के उन मतदाताओं को एक और मौका देने का फैसला किया है, जिन्हें ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट’ (ASDD) के रूप में चिह्नित किया गया था। इन मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म (एन्यूमरेशन फॉर्म) जारी किए गए थे, लेकिन वे वापस नहीं मिले, जिसके कारण चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) अभियान के दौरान उन्हें मतदाता सूची के मसौदे (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) से बाहर कर दिया गया था।
ये निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड पर लागू होते हैं। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से एक निगरानी तंत्र (मॉनिटरिंग मैकेनिज्म) बनाने को भी कहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के अवसर से वंचित न रहे, और साथ ही डुप्लिकेट पंजीकरण को भी रोका जा सके।




